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आप्रवासन (इमिग्रेशन)
रुचि-प्रकटन धारा 88
यदि आपने पहले आवश्यक वीज़ा प्राप्त किए बिना पुर्तगाल में प्रवेश किया है और या फिर आप वीज़ा छूट की स्तिथि में हैं, तो आप अपनी रुचि-प्रकटन धारा 88 के अधीन Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) में कर सकते हैं|
आपको अधिकारिओं को साबित करना होगा की आपने पुर्तगाल में कानूनी तरीके से प्रवेश किया है, और आपके पास कार्य अनुबंद या कार्य अनुबंद का इकरार, आदि हैं|
यह प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण चरण है और आपको यह पुष्टि किए बिना अपना आवेदन जमा नहीं करना चाहिए कि सभी दस्तावेज संरचित हैं और अधिकारियों द्वारा आवश्यक मानकों के अनुसार हैं।
एक अपूर्ण प्रक्रिया, चाहे दस्तावेज़ की कमी या गैर-अनुरूप दस्तावेजों की वजह से, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) की ओर से जवाब में देरी का कारन बनती है और Autorização de residência (निवास अनुमति परमिट) के लिए इनकार की वजह भी साबित होती है|
अपनी रक्षा करें, आपको सहायता प्रदान करने के लिए हमें संपर्क करें|
AUTORIZAÇÃO DE RESIDÊNCIA (निवास अनुमति परमिट)
सभी गैर यूरोपीय संघ के नागरिक जो एक साल या उससे अधिक समय के लिए पुर्तगाल में रहने की इच्छा रखते हैं, उन्हें autorização de residência (निवास अनुमति परमिट) के लिए आवेदन करना चाहिए|
• रुचि-प्रकटन धारा 88, नंबर 1 और 2
• पारिवारिक पुनर्मिलन
• स्वतंत्र पेशेवर
• निवेश के लिए Autorização de residência (निवास अनुमति परमिट) – ARI “Visto Gold”
• उद्यमी आप्रवासी – “Startup visa” (स्टार्टअप वीज़ा)
• अत्यधिक योग्य गतिविधि
• उच्च शिक्षा का छात्र
• प्रशिक्षु (इंटर्न)
• Cartão azul EU (ईयू ब्लू कार्ड)
• लंबी अवधि के निवासी
• स्थायी निवास का प्राधिकरण
• नवीनीकरण